
बसना। 2020 में बसना थाना के एक गांव में घटित अनाचार के मामले में शोभना कोष्टा विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सरायपाली द्वारा अनाचार के एक आरोपी को धारा 376 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 अर्थदंड से दंडित किया गया है। जबकि, एससी/एसटी की धारा 3(2), (व्ही) के तहत आजीवन कारावास 500 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विशेष लोक अभियोजक आरएल पटेल ने बताया कि 14 मार्च 2020 को बसना थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रार्थिया के घर की बाड़ी में शौचालय में एक नाबालिग युवती को डुलामणी यादव (22) निवासी ग्राम खैरा थाना सलिहा जिला बलौदाबाजार द्वारा शादी करने का झांसा देकर अनाचार किए जाने का मामला सामने आया था।

युवती सात माह के गर्भ में थी, लेकिन युवक द्वारा शादी करने से इनकार करने पर प्रार्थिया की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376(3) 376(2)एनएएससी/एसटी की धारा 3(2) (व्ही) एवं पास्को अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध कायम किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई 24 जनवरी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश शोभना कोष्टा द्वारा आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध होने पर आरोपी डुलामणी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।