
कोंडागांव। नाना की हत्या के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासन की ओर से हेमंत गोस्वामी, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री गोस्वामी ने बताया कि – आरोपी केशव निषाद उर्फ दिनेश( 35 वर्ष) ग्राम टाहकापारा कांकेर वर्तमान निवासी- मुरियापारा नारायणपुर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506, 302 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 19.06.2021 को शाम 6-7 बजे के मध्य थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बखरूपारा नंदी चौक में मृतक बोडकूराम सलाम को गालियां देते हुए एवं जान से मारने की धमकी देकर लकड़ी के डण्डे से उसके दाहिने आंख, गाल एवं जबडा में मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की है।

प्रकरण के संबंध लोक अभियोजक श्री गोस्वामी ने विस्तृत तौर पर बताया कि मृतक बोडकूराम सालाम 65 वर्षीय बुजुर्ग था जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने नाती बीरसिंह के साथ रहता था। घटना दिनांक 19 जून 2021 को वह घर में अकेला था, तब करीब 6 से 7 बजे के मध्य आरोपी नशे की हालत में उसके घर आया। बोडकूराम द्वारा आरोपी को शराब पीने से मना करने पर वह घर से बाहर निकलकर गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देते हुए पास में पड़े लकडी के डण्डे से उसे मारपीट किया। मारपीट करने से उसके दाहिने आंख के उपर, गाल जबड़ा, जीभ में चोट आने से खून निकलने लगा, कुछ देर बाद उसका नाती आया और उसे जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया।
बोडकूराम को उच्चतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान 27 जून 2021 की रात्रि को मृत्यु हो गयी। मृतक की पुत्री प्रार्थीया की सूचना पर थाना नारायणपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 70/2021 लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोण्डागांव जिले की अपर सत्र न्यायाधीश पी. पॉल होरो ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 1000.0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।