
बिलासपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा वाई सेलेक्ट योजना में जमा किए गए 3 लाख 41 हजार 775 रुपए को 45 दिनों में लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 हजार रुपए देने के भी निर्देश दिए गए हैं। रघुवीर अपार्टमेंट निवासी डॉ. नीता श्रीवास्तव ने सहारा वाई सेलेक्ट योजना में जुलाई 2019 में कुल 3 लाख 15 हजार रुपए जमा किए थे। एक साल के बाद परिपक्वता के बाद उन्हें 3 लाख 50 हजार रुपए मिलने थे, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी उन्हें रकम नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने सेवा में कमी के तहत जिला उपभोक्ता विवाद आयोग में मामला प्रस्तुत किया।

सहारा वाई-सेलेक्ट योजना की ओर से तर्क दिया गया कि श्रीवास्तव उनकी उपभोक्ता नहीं हैं। उनके बीच सोसायटी के सदस्य एवं सोसायटी का संबंध है। वहीं, श्रीवास्तव की तरफ से शपथ पत्र के साथ जमा खाता की रसीद की कॉपी प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्यों आलोक कुमार पाण्डेय और पूर्णिमा सिंह ने 45 दिनों के भीतर 3 लाख 41 हजार 775 रुपए देने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रतिकर के रूप में 10 हजार और परिवाद व्यय के 2 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।