भवन का किराया नहीं देने पर बैंक की संपत्ति जब्त करने का आदेश

जमशेदपुर: किराये की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर मेन रोड के राधेश्याम गली स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की संपत्ति जब्त करने सब-जज की अदालत के आदेश पर शुक्रवार को सिविल कोर्ट की टीम पहुंची। उस पर भवन के किराया मद में लगभग 70.64 लाख रुपए बकाया है।

बकाया की वसूली के लिए सिविल कोर्ट रांची स्थित अवर न्यायाधीश की अदालत ने बैंक की चल-अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। उक्त बैंक पूर्व में विष्णु टॉकिज गली में संचालित था, उसके मालिक सुमित जैन ने किराये की बकाया राशि को लेकर 2006 में ही सिविल कोर्ट रांची में दीवानी मुकदमा किया था। जहां से 14 साल बाद 2020 में डिक्री हुई, सुमित जैन के हक में फैसला आया।

उसी आदेश के तहत शुक्रवार को सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल के साथ टीम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। जहां बैंक के वरीय पदाधिकारी रवि कुमार ने बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके लिए बैंक अधिकारी ने लिखित रूप से कोर्ट कर्मचारी से एक महीने का समय मांगा। कहा कि एक माह में पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।


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