
अंबिकापुर। मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर नवीन बंसल और तत्कालीन डीएफओ लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध बलरामपुर थाना में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज होने एवं 4 महीने बाद भी थाना प्रभारी बलरामपुर नरेंद्र त्रिपाठी द्वारा मामले में न कोई जांच और न ही किसी की गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं करने पर अधिवक्ता डीके सोनी ने थाना प्रभारी बलरामपुर के विरुद्ध न्यायालय में न्यायालय अवमानना का आवेदन पेश किया है। डीके सोनी के आवेदन पर न्यायालय ने थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी को नोटिस जारी करते हुए 30 दिसंबर को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई है।

डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 7 दिसंबर 2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर के समक्ष नरेंद्र त्रिपाठी थाना प्रभारी बलरामपुर के विरुद्ध धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें डीके सोनी ने यह उल्लेख किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) द.प्र.स. का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा डी.के. सोनी प्रति प्रो. मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अन्य में सुनवाई उपरांत दिनांक 5 जुलाई 2023 को आदेश पारित कर आवेदक के आवेदन को स्वीकार किया गया।
न्यायालय के द्वारा 5 जुलाई को जो आदेश पारित किया गया, उसमें संबंधित अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर 30 दिवस के अंदर मामले की जांच कर अभियोग पत्र एवं खत्मा खारिज की कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश थाना प्रभारी को दिया गया था, लेकिन न्यायालय के उक्त आदेश के बाद भी चार माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत थाना प्रभारी थाना बलरामपुर के द्वारा सिर्फ प्रथम सूचना पत्र अंतर्गत धारा 420 भादवि दर्ज किया गया है। उक्त मामले में न तो कोई अन्वेषण किया गया है और न ही संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है।
अधिवक्ता डीके सोनी का आरोप है कि नरेंद्र त्रिपाठी थाना बलरामपुर के थाना प्रभारी अभियुक्त नवीन बंसल प्रोप्राइटर मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग व उक्त अपराध में संलग्न तत्कालीन वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह एवं अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर उक्त मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है,जिसके कारण किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं की जा रही है और न ही किसी प्रकार के दस्तावेजों की जब्ती एवं गिरफ्तारी की जा रही है जो कि माननीय न्यायालय के आदेश की स्पष्ट रूप से अवमानना है।
कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिवक्ता डीके सोनी के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर दीपक कुमार शर्मा के न्यायालय में न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत आवेदन पेश किया गया, जिस पर न्यायालय ने थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी को नोटिस जारी करते हुए 30 दिसंबर को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई है।