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टैक्सी चालक संघ के अध्यक्ष ने मीडियाकर्मी से की बदसलूकी, कोटा का युवक गिरफ्तार

रायपुर। प्रकरण संक्षिप्त इस प्रकार है कि आवेदक/साक्षी नजीर खान पिता सलीम अहमद खान उम्र 43 साल निवासी एस0एफ0 23 कंचन विहार कॉम्लेक्स डुमरतालाब मोहबा बाजार थाना आमानाका रायपुर द्वारा इस आशय की लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किये कि दिनाँक 23.01.2024 के 10.30 बजे रात्रि रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर मे मौसम की खराबी के चलते दो यात्री विमान निरस्त हो जाने से अपने मीडिया सहयोगी के साथ स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर मीडिया कवरेज हेतू पहुॅचकर यात्रिगण एक बुजूर्ग महिला यात्री द्वारा आवेदक को मीडिया से होने से जानकारी दी।
माना विमानतल मे टैक्सी चालक द्वारा मनमाने ढंग से किरायाभाड़ा वसुलने की मौखिक शिकायत करने पर आवेदक के द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में टैक्सी संगठन के सदस्य शिवशंकर राजपुत से पूछने पर शिवशंकर राजपुत आवेदक मीडियाकर्मी के उपर आक्रोशित होकर वाद विवाद कर लड़ाई झगड़ा पर उतारु हो गया कि आवेदक के लिखित शिकायत पर थाना पुलिस स्टाफ द्वारा घटनास्थल पहुॅचकर अनावेदक को तलब कर पुछताछ पर पुलिस स्टाफ एवं आम जनता के समक्ष ही मेरे विरुध्द रिपोर्ट करता है।  कहकर आवेदक को देख लेने की बात कही।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी कड़ी चेतावनी

एयरपोर्ट में ट्रेवल्स और टैक्सी चालको की गुंडागर्दी पर गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान आया है। गृहमंत्री ने एयरपोर्ट पर ट्रेवल्स और टैक्सी चालकों को अंतिम कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंत्री शर्मा ने कहा कि पहले भी उन्हें पुलिस द्वारा समझाइस दी गई है। यदि अब दुर्व्यवहार करते हैं तो अंतिम कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले यात्री और मीडियाकर्मियों से दुव्र्यवहार का मामला भी सामने आया है।

बुधवार सुबह एयरपोर्ट में एक टैक्सी ड्राइवर राधेश्याम राजपूत ने यात्रियों, और मीडियाकर्मियों से दुव्र्यवहार किया। मीडियाकर्मी डिप्टी सीएम अरूण साव के कार्यक्रम को कवर करने गए थे। उसी दौरान इस ड्राइवर ने दुव्र्यवहार किया। उस दौरान सीआईएसएफ, और माना पुलिस के जवान चश्मदीद थे। भीड़ के विरोध पर माना पुलिस ने राधेश्याम को हिरासत में ले लिया है। वह टैक्सी सर्विस कंपनी ओला/ उबेर का ड्राइवर है। टीआई ने बताया दोनों पक्षों से कॉउंटर शिकायत हुई है। जांच कर रहे हैं।

पुलिस स्टाफ द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने निर्देशित करने पर अनावेदक अपने व्यवहार मे किसी प्रकार का सुधार नही लाते हुए  जानबुझकर उलझकर वाद-विवाद करने का प्रयास कर रहा था जिसे  हिरासत मे लिया जाकर संज्ञेय अपराध घटित होने की पुर्ण संभावना धारा 151 दप्रस मे गिरफ्तार कर लोकशांति कायम रखने प्रतिबंधित करने  धारा 151, 107, 116(3) दप्रस श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत बाद न्यायालय आदेश पर केन्द्रीय कारागार रायपुर निरुध्द किया गया है। पूर्व मे भी समय-समय पर अनावेदक के विरुध्द शिकायत प्राप्ती पर उनके विरुध्द थाना माना कैम्प द्वारा उचित वैधानिक कार्यवाही की गई है।
आरोपी:- शिवशंकर राजपूत पिता शैलेन्द्र राजपूत उम्र 32 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर जिला रायपुर छ0ग0।


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