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सरकारी हॉस्पिटल के पास संचालित निजी लैब पर जल्द होगी कार्रवाई

बिलासपुर। मेडिकल कॉलेज और किसी भी जिला अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में निजी लैब संचालित नहीं किए जा सकते, लेकिन सिम्स व जिला अस्पताल के 100 मीटर के अंदर 47 से अधिक निजी लैब संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हर साल इन्हें लाइसेंस भी जारी करता है।

सरकारी अस्पताल के सामने निजी लैब होने का सबसे ज्यादा फायदा सरकारी अस्पताल के कर्मचारी उठाते हैं। कमीशन के चक्कर में मरीजों को जांच के लिए निजी लैब भेजा जाता है। सिम्स मेडिकल कॉलेज के आसपास 24 निजी लैब और जांच सेंटर के साथ मिनी अस्पताल चल रहे हैं।

सभी सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर साल लाइसेंस भी जारी किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि लाइसेंस देने से पहले निजी लैब की जांच जरूरी होती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जाता। लैब संचालक के आवेदन और शुल्क जमा कराने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।


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