दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया आप पंजाब सांसद राघव चड्ढा को निष्कासित करने का आदेश

पंजाब : पंजाब से आप सांसद राघव चड्ढा फिलहाल उन्हें आवंटित सरकारी बंगले में रह सकते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यसभा सचिवालय द्वारा उनके निष्कासन पर निचली अदालत की रोक को बहाल कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने चड्ढा की अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट के 18 अप्रैल के आदेश को बहाल कर दिया, जिसने सचिवालय को उन्हें बेदखल करने से रोक दिया था। इसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर चड्ढा की याचिका वापस करने में गलती की थी।
राज्यसभा सांसद ने ट्रायल कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सचिवालय द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर 18 अप्रैल के आदेश को रद्द कर दिया था। चड्ढा ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि वह “चुनिंदा लक्ष्यीकरण का शिकार थे क्योंकि वह एक मुखर विपक्षी सांसद थे”। उन्होंने कहा कि वह एकमात्र मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें दिए गए बंगले से बेदखल करने की मांग की गई है।