बिहार

अब बिना एग्रीमेंट लॉकर नहीं खोल सकेंगे ग्राहक

लॉकर के संचालन के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित एग्रीमेंट अपने बैंक के साथ किया है.

पटना: बैंकों में लॉकर का उपयोग केवल वे ग्राहक ही कर सकते हैं, जिन्होंने लॉकर के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित एग्रीमेंट अपने बैंक के साथ किया है.

बैंक के साथ उपभोक्ताओं के एग्रीमेंट की अंतिम तिथि बीते 31 दिसंबर  को समाप्त हो चुकी है. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) के पूर्व संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि बिहार में 15 प्रतिशत से  प्रतिशत के बीच लॉकर उपभोक्ताओं ने अब तक लॉकर एग्रीमेंट नहीं करा सके हैं.

नए दिशा-निर्देशों का इंतजार: नवीनीकृत नहीं कराते, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. बैंकों से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि 31 दिसंबर के बाद बैंक लॉकर को लेकर कोई नया निर्देश अब तक नहीं मिला है. बैंक अधिकारियों के अनुसार बगैर लॉकर एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए किसी भी उपभोक्ता को लॉकर संचालन नहीं करने दिया जाएगा. इस संबंध में आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है. इस बीच लॉकर एग्रीमेंट नहीं करा सके उपभोक्ताओं को एक बार फिर से एग्रीमेंट कराने के लिए सूचना भेजी गई है.

कई बार बढ़ी तारीख: बैंकों के साथ लॉकर उपभोक्ताओं का एग्रीमेंट 31 दिसंबर  तक कई बार एग्रीमेंट की तिथियों में बदलाव किया गया. इसके बावजूद बैंकों में 15 प्रतिशत से ज्यादा लॉकर ग्राहक एग्रीमेंट नहीं करा सके हैं. बताते चले कि बैंक लॉकर एग्रीमेंट कराने से बैंक ग्राहकों के सामान के प्रति जिम्मेवार हो जाता है. एग्रीमेंट नहीं होने की स्थिति में लॉकर में रखे समान के नुकसान के मामले में मुआवजा नहीं मिलेगा.

 


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