बिजली संशोधन विधेयक का कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा असर : ऊर्जा मंत्री

नई दिल्ली (आईएएनएस)| बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 में बिजली क्षेत्र से संबंधित संशोधन शामिल हैं और कृषि क्षेत्र से संबंधित कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने संसद को मंगलवार को यह जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यह आश्वासन दिया। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान अधिनियम यानी विद्युत अधिनियम, 2003 में सब्सिडी के प्रावधान को बदलने का प्रस्ताव नहीं है और राज्य किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी देना जारी रख सकते हैं जैसा कि वे वर्तमान में कर रहे हैं
विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, घरेलू और किसानों सहित उपभोक्ताओं की विशिष्ट श्रेणियों को सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है। प्रस्तावित कानून वर्तमान में ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है, जिसके अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल हैं।
विपक्ष के विरोध के बीच पिछले साल मानसून सत्र के दौरान, बिजली (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के तुरंत बाद ऊर्जा मंत्री द्वारा संसदीय समिति को भेजा गया था।


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