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असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून अगले साल 04 फरवरी को पारित किया जाएगा

गुवाहाटी: असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला बहुचर्चित कानून अगले साल 04 फरवरी को राज्य में पारित किया जाएगा। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (14 दिसंबर) को एजेंडा आजतक कार्यक्रम में बोलते हुए दी। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “04 फरवरी (2024) को असम विधानसभा बहुविवाह विरोधी कानून पारित करेगी।” असम के सीएम ने कहा: “एक बार यह कानून पारित हो जाने के बाद, राज्य में किसी को भी दो बार शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर तलाक नहीं मिल जाता।”

इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर प्रस्तावित प्रतिबंध किसी विशेष समुदाय के लिए लक्षित नहीं है। उन्होंने कहा था कि असम सरकार राज्य में बहुविवाह प्रथा पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहती है

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