आय से अधिक संपत्ति मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत दी

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत दे दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता गौरी भिडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
पिछले साल दिसंबर में जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने गौरी भिडे की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर में उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शिकायत की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
ठाकरे परिवार ने जनहित याचिका का विरोध किया और यह कहते हुए इसे खारिज करने की मांग की कि इस तरह के आदेश पारित नहीं किए जा सकते क्योंकि याचिका में तथ्यों की कमी है और कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करना चाहती है। (एएनआई)
