अरुणाचल प्रदेश

Arunachal: एपीआईसी ने पीआईओ पर जुर्माना लगाया

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) ने “आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के घोर उल्लंघन” और गैर-आरटीआई के लिए कुरुंग कुमेय जिले के लेइंग यांगटे के पीआईओ और आरडब्ल्यूडी ईई, रामबाओ ज़िमिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। टोंगयांग मेमा बेंगिया द्वारा दायर एपीआईसी केस नंबर 518/2023 पर आयोग के निर्देशों का अनुपालन।

पीआईओ को 26 फरवरी से पहले ट्रेजरी चालान के माध्यम से एपीआईसी रजिस्ट्रार के पक्ष में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

सूचना देने में देरी के कारण आने-जाने की यात्रा में हुए आर्थिक नुकसान के लिए अपीलकर्ता को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।

आयोग ने चेतावनी दी कि “निर्देशों का अनुपालन न करने पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20 (2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।”


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