
विजयवाड़ा: सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई एक बार फिर स्थगित कर दी है और मामले को अप्रैल तक के लिए टाल दिया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक लिखित रूप में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
यह याद किया जा सकता है कि राज्य सरकार ने एपी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 3 मार्च, 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानमंडल में तीन राजधानी प्रस्तावों पर कानून बनाने की क्षमता का अभाव है और सरकार को अमरावती में सभी लंबित बुनियादी ढांचे के कार्यों को छह महीने के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया।
एसएलपी सितंबर 2022 में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय के भीतर अमरावती में बुनियादी ढांचा विकसित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती को एकमात्र राजधानी घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई।
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