आंध्र प्रदेश

SC ने वाईएस जगन की जमानत रद्द करने की याचिका अप्रैल तक के लिए स्थगित

आय से अधिक संपत्ति मामले में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की याचिका रद्द करने की मांग वाली वाईएसआरसीपी के बागी सांसद रघुराम कृष्णम राजू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे केवल कानूनी मुद्दों पर विचार करेंगे और राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं होंगे और जांच में देरी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से डिस्चार्ज याचिकाओं की सुनवाई में धीमी प्रगति का कारण पूछा।

जगन के वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश करते हुए कोर्ट में कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर हाई प्रोफाइल मामलों की जांच जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जगन के मामलों की जांच का निपटारा कितनी जल्दी हो पाएगा और सुनवाई को अप्रैल के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दिया है


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