अहमद काजमी की जमानत ख़ारिज, जज ने सुनाया फैसला

मेरठ। होटल ब्रॉडवे इन के मालिक कमर अहमद काजमी के जमानत को आज जिला जज ने ख़ारिज कर दी है आपको बता दें कि प्रार्थना पत्र पर जिला जज मेरठ रजत सिंह जैन के न्यायालय में सुनवाई हुई। DGC सर्वेश शर्मा, लक्ष्य सिंह ने शासन की ओर से पैरवी की। जिला जज ने आज आदेश दिया कि कमर अहमद काजमी की जमानत याचिका इन दफाओं में मानी नहीं जा सकती है। आरोपी कमर अहमद काजमी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा व परवेज आलम एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। कमर अहमद काजमी पर करीब 100 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप है। काजमी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए न्यायालय द्वारा पूर्व में जेल भेज दिया गया था। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली आदेश के लिए नियत कर ली है। कारोबारी कमर अहमद काजमी की जमानत पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों की जिरह के बाद कोर्ट ने शुक्रवार तक निर्णय सुरक्षित रख लिया। वहीं, इस मामले में कमर अहमद की ओर से बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए थे। दूसरी ओर से एसटीएफ के अधिकारी और उनकी टीम भी मौजूद रही थी। यूपी एसटीएफ की लखनऊ और मेरठ यूनिट ने मिलकर 22 दिसंबर 2023 को मेरठ के कारोबारी कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत के लिए मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। करीब तीन घंटे बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने जमानत पर आदेश शुक्रवार तक सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को जमानत पर आदेश सुनाया जाएगा।